Baloda Bazar, छतीसगढ़ के बलौदा बाजार घटना के मामले में हाईकोर्ट से निर्दोष 40 लोगों की जमानत को मंजूरी मिल गई है। बता दे की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में एक अभियुक्त को जमानत मिलने के बाद इसी आधार पर लगाए गए आवेदन पर जमानत दी गई है। जस्टिस नरेंद्र व्यास की सिंगल बैंच में मामले की सुनवाई हुई।
दरअसल 10 जून को बलौदाबाजार में संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और एसपी कार्यालय को जला दिया गया था। हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में अलग-अलग धाराओं में गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।



