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भूत-प्रेत का साया’ बताकर बीएससी छात्रा से 18,600 की ठगी, तांत्रिक बनकर डराने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

बलौदाबाजार। अंधविश्वास का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ सिमगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ‘भूत-प्रेत का साया’ बताकर एक बीएससी छात्रा से 18,600 रुपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को न्यायालय ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।

मामले के अनुसार, मध्यप्रदेश के शहडोल निवासी जयप्रकाश मिश्रा (44) ने सिमगा निवासी एक बीएससी छात्रा को फोन कर दावा किया कि उस पर किसी बाहरी शक्ति का साया है। आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताते हुए कहा कि यदि तत्काल विशेष पूजा-पाठ नहीं कराया गया तो उसके परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है। डर और मानसिक दबाव में आकर छात्रा ने अपनी पढ़ाई के लिए बचाए गए 18,600 रुपये आरोपी द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर दिए।

कुछ समय बाद छात्रा को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने सिमगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच की जिम्मेदारी प्रधान आरक्षक ओंकार सिंह राजपूत ने संभाली। तकनीकी जांच के दौरान बैंक खाते, लेन-देन की जानकारी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता चला। इसके बाद पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश के शहडोल में दबिश देकर आरोपी जयप्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत मजबूत डिजिटल साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को साइबर ठगी और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और सख्त संदेश माना जा रहा है।

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