Faridabad: फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने गुरुवार को महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए बता दे की युवक को फांसी की सजा सुनाई। वही अदालत ने एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर सजा सुनाई है।
इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। डीएनए रिपोर्ट के साथ-साथ 34 गवाहों ने गवाही दी थी। इसमें महिला के पति और मां ने भी गवाही दी थी। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता और उसके भाई की भी गवाही हुई थी।
शिकायतकर्ता के भाई ने ही सबसे पहले महिला के अद्धनग्न शव को देखा था। सात नवंबर 2022 को करीब 34 वर्षीय महिला बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हुई थी। वहां से सेक्टर-11 डी राजीव नगर झुग्गी बस्ती निवासी मनोज नेपाली वहां से गुजर रहा था। वह मजदूरी करता था। इस दौरान उसकी महिला से बात हुईं।
बातों की बातों ने उसे पता चला कि महिला की अपने पति के साथ अनबन है। वह अपनी मां के साथ रहती है तो उसने महिला को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया था। उसने महिला को बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है। उसे खाना बनाना भी आता है। उसने महिला को शादी करने का भरोसा दिया था। वह महिला को अपने साथ सेक्टर-सात में गुरुद्वारे के पास ले आया। यहां सुनसान हालत देख वह महिला को पीछे एक पार्क में ले गया।
वहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया। महिला उसके कब्जे से भागना चाह रही थी। उसने महिला के गले में गमछा डाल दिया था। आरोपी गला घोंटने के दौरान भी दुष्कर्म करता रहा। महिला के प्राइवेट पार्ट में पाइप भी घुसा दिया था।
इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की थी। शव मिलने से पहले रात में एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अभियुक्त मृतक महिला के साथ नजर आया था।इस फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान हो गई थी। पुलिस ने घटना के करीब 12 दिन बाद अभियुक्त को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया था।