रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस Cabinet Meeting में प्रदेश के युवाओं, अतिथि व्याख्याताओं और पूर्व सैनिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए।
1. गेस्ट लेक्चरर नीति (Guest Faculty Policy) 2026 को मंजूरी
शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन करते हुए नई Policy 2026 को हरी झंडी दे दी गई है:
- स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: Merit List में समान अंक (Equal Marks) होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी (State Domicile) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुभव के अंक: शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ अब State University में न्यूनतम 5 माह का अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षकों को भी 5 अंक प्रति शैक्षणिक सत्र (अधिकतम 30 अंक) मिलेंगे।
- वेतन विसंगति दूर: विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर Re-employment का अवसर मिलेगा। मानदेय अब Period System की जगह Work-day Based Payment Structure के आधार पर तय होगा।
2. पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम 2026 (Ex-Agniveer Recruitment Rules)
राज्य की Civil Services के Class-3 पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10% Reservation का लाभ देने के लिए Chhattisgarh Public Service Ex-Agniveer Recruitment Rules 2026 का अनुमोदन किया गया।
- इसके तहत पुलिस विभाग में Constable, वन विभाग में Forest Guard और जेल विभाग में Jail Prahari की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता व आरक्षण मिलेगा।
3. फिल्म ‘हनुमान अंश’ हुई Tax-Free
मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में फिल्म ‘Hanuman Ansh’ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय SGST (राज्य माल और सेवा कर) की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किए जाने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
निष्कर्ष: कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और सांस्कृतिक फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा।










