RAIPUR; प्रार्थी मुकेश धीवर निवासी ग्राम कुकरा थाना मंदिर हसौद रायपुर ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.10.25 को वह सुबह ग्राम कुकरा स्थित सामुदायिक शौचालय के सामने जाकर देखा तो उसके पिता सुरेन्द्र कुमार धीवर पिता स्व. दुकालू राम धीवर उम्र 48 साल निवासी ग्राम कुकरा मंदिर हसौद रायपुर मृत अवस्था में पेट के बल पड़े हुये थे तथा उनके गर्दन, माथा, सिर एवं बायें आंख के पास किसी धारदार वस्तु से मारकर चोट पहुंचाने के निशान थे, कि थाना मंदिर हसौद में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। प्रथम दृष्ट्या किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक की किसी धारदार वस्तु से मारकर हत्या करना प्रतीत हो रहा था।
घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक को अंतिम बार गांव के ही सूरज कोशले एवं परमानंद साहू उर्फ बिल्लू के साथ आटो में घुमते देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सूरज कोशले एवं परमानंद साहू उर्फ बिल्लू की पतासाजी कर पकड़कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा सुरेन्द्र कंुमार धीवर की हत्या करना स्वीकार किया।
आरोपी सूरज कोशले किराये का आटो चलाता है, तथा आरोपियान एवं मृतक एक ही गांव के निवासी है एवं आपस में परिचित है। दिनांक घटना को तीनों मिलकर शराब पीये तथा आटो में तीनों बैठकर जा रहे थे, कि किसी बात को लेकर मृतक का आरोपियों के साथ विवाद हुआ तथा क्षणिक विवाद को लेकर आरोपी घटना स्थल पास आटो को रोककर पास के निर्माणाधीन मकान से लोहे का राड ले लाये एवं मृतक को आटो से बाहर निकालकर उसके साथ लोहे के राड एवं हाथ में पहने कड़े से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिये।
आरोपी सूरज कोशले एवं परमानंद साहू उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित आटो वाहन एवं आलाजरब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 463/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
- सूरज कोशले पिता स्व. श्यामलाल कौशले उम्र 20 साल निवासी ग्राम कुकरा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
- परमानंद साहू उर्फ बिल्लू पिता जगमोहन साहू उम्र 23 साल निवासी ग्राम कुकरा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। कार्यवाही में निरीक्षक आशीष यादव थाना प्रभारी मंदिर हसौद, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. वीरेन्द्र भार्गव, जसवंत सोनी, आर. तुकेश निषाद, लक्ष्मीनारायण साहू, मुनीर रजा, अविनाश टण्डन तथा थाना मंदिर हसौद से प्र.आर. अशोक वर्मा, संतोष चंद्राकर, आर. राजेश वर्मा, युवराज वर्मा, जफर अहमद एवं राकेश कुमार साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।