Raipur Crime News : प्रार्थी निलेश बिंझाड़े ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वृन्दावन कालोनी में रहता है तथा चालक का कार्य करता है। प्रार्थी के पास एक अल्टो चारपहिया वाहन सीजी/4एम ए/0301 जिसे उसने पहचान के ही विजय कुमार सोनी को किराये पर दिनांक 2.6.2023 को इकरारनामा कराकर दिनांक 3.6.2023 से 3.12.2023 तक कुल 6 माह तक के लिये 13000/– रूपये मासिक किराया पर दिया परन्तु विजय सोनी द्वारा बिना बताये अवैधानिक तरीके से प्रार्थी की गाड़ी को 6 माह बीत जाने के बाद भी बिना मासिक किराया दिये कार को अपने पास रखा गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा उससे सम्पर्क करने पर उसका फोन बंद आने लगा। इस प्रकार विजय सोनी द्वारा प्रार्थी की वाहन को किराये में देने का झांसा देकर प्रार्थी की वाहन को वापस न करते हुए उसके साथ ठगी किया गया था। जिस पर आरोपी विजय सोनी के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 167/25 धारा 407 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी विजय सोनी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी विजय सोनी की हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी विजय सोनी को पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर आरोपी विजय सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ठगी की आल्टो चारपहिया वाहन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी – विजय सोनी पिता बालकिशन सोनी उम्र 31 साल निवासी बीबी विहार कॉलोनी गली नं. 1 मोवा थाना पण्डरी रायपुर।










