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साय कैबिनेट ने लिए कई बड़े निर्णय; धान खरीदी की डेट हुआ कंफर्म, अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती… डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को मिलेगा इतना रुपये वेतन

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है दोपहर बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि, प्रदेश में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक की जाएगी। वहीं दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18420 प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला लिया गया है। 49 राजनैतिक मामलों को कोर्ट से वापस लेने का फैसला लिया गया है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।

वही अवैध शराब की समस्या पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ठोस कदम उठाया है। सरकार ने देशी और विदेशी शराब की बोतलों पर नए होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाना है, जिससे राज्य में सुरक्षा और शांति बनी रहे।

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी। वहीं विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

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