CG Crime News | पुलिस अधीक्षक महोदया श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला (ग्रामीण) के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है
विवरण:- इस प्रकार है कि दिनांक 24/02/2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि कनकी के देवांगन चिकन सेंटर (मुर्गा दुकान) में अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है कि सूचना तस्दीक हेतू थाना खरोरा पुलिस पार्टी मुखबिर के बताए स्थान पर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी तोरन देवांगन पिता स्व. सदल देवांगन उम्र 42 साल साकिन वार्ड क्रमांक 20 शांतिनगर केसला थाना खरोरा जिला रायपुर के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर भरा हुआ 82 पौवा शोले कंपनी का देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरा हुआ सीलबंद कुल मात्रा 14 लीटर 760 मि.ली. कीमती 8200/रू एवं शराब बिक्री रकम 700/रू कुल जुमला रकम 8900/-रू को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी को शराब रखकर बिक्री करने के संबंध में कागजात पेश करने नोटिस दिया गया जो कोई कागजात पेश नही किये। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की लिखित सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।










