जामुल। शोभायात्रा के दौरान वार्ड क्रमांक 03, नाकापारा जामुल निवासी छोटू निर्मलकर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली गई प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 14 अप्रैल 2025 की रात करीब 10:00 बजे उस समय घटी जब शोभायात्रा दुर्गा मंदिर के पास पहुंची थी। उसी दौरान राजेश कुमार, सूरज पासवान, चन्द्रप्रकाश ढीमर और करण कुमार नामक चार युवक वहां आए और शराब के लिए पैसों की मांग करने लगे।
प्रार्थी द्वारा इंकार करने पर सभी ने मिलकर उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की और बटनदार धारदार चाकू पेट में टिकाकर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की शिकायत पर थाना जामुल में मामला दर्ज कर लिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को 15 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, उप निरीक्षक सौमित्री भोई, सउनि महफूज खान और आरक्षक चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, रूपनारायण बाजपेयी, चन्द्रभान सिंह, . सामुएल, अतुल यादव और चंदन सिंह की विशेष भूमिका रही।
अपराध क्रमांक: 200/2025 धारा: 119(1), 296, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट जप्ती: दो नग धारदार चाकू। गिरफ्तार आरोपी:- राजेश कुमार पिता भगतराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी श्रमिक नगर जामुल। चन्द्रप्रकाश ढीमर पिता आत्माराम ढीमर, उम्र 19 वर्ष, निवासी एफसीआई गोदाम के पास, हथखोज। सूरज पासवान पिता जनार्दन पासवान, उम्र 22 वर्ष, निवासी शीतला पारा, हथखोज। करण कुमार राजभर उर्फ लखा पिता संजय कुमार राजभर, उम्र 20 वर्ष, निवासी शीतला पारा, हथखोज, थाना भिलाई-3। जामुल पुलिस की तत्परता से क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की मिसाल पेश की गई है।