CG Crime News | पुलिस कमीश्नर महोदय डॉ. संजीव शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर अमित तुकाराम कांबले रायपुर द्वारा शासन के मंशानुसार पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री एवं करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 3.2.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि जोरापारा तालाब के पास एक व्यक्ति शराब बिक्री हेतु बोरी में रखा है। जिस पर पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) श्री संदीप पटेल द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी डी डी नगर को आरोपी को शराब के साथ पकड़ने निर्देशित किया गया, कि राहुल देव शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट रायपुर (जोन पश्चिम) तथा देवांश सिंह राठौर सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट रायपुर (पुरानी बस्ती) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी डी डी नगर के नेतृत्व में थाना की पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति की पतासाजी करते हुये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना बुडूराम मानिकपूरी उर्फ मोहन पिता स्व. राजेंद्र मानिकपूरी उम्र 55 साल साक़िन जोरापारा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में बुडूराम मानिकपूरी उर्फ मोहन पिता स्व. राजेंद्र मानिकपूरी से वैद्य दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया
जिस पर आरोपी बुडूराम मानिकपूरी उर्फ मोहन पिता स्व. राजेंद्र मानिकपूरी उम्र 55 साल साक़िन जोरापारा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 42 पौवा देशी शराब एवं बिक्री रकम जुमला कीमती लगभग 300/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना डी डी नगर में अपराध क्रमांक 81/26 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – बुडूराम मानिकपूरी उर्फ मोहन पिता स्व. राजेंद्र मानिकपूरी उम्र 55 साल साक़िन जोरापारा रायपुर।










