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आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 112 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस किया गया है जप्त।



छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में लगतार पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।




इस दौरान दिनांक 18.07.2025 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत ओव्हरब्रीज के पास अंडर ब्रीज के सामने रोड किनारे एक व्यक्ति दोपहिया वाहन के साथ खड़ा है जो अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये वाहन एवं हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम जे.भास्कर राव निवासी डी.डी.नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके वाहन की डिक्की की तलाशी लेने पर डिक्की में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस रखा होना पाया गया। जे.भास्कर राव से उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।


जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी जे.भास्कर राव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 112 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस, बिक्री रकम 4200/-रूपये तथा घटना में प्रयुक्त होण्डा एवीटर क्रमांक सी जी/04/एम डी/3755 एवं 01 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 60,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 165/25 धारा 22(ख) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।


आरोपी जे.भास्कर राव पूर्व में भी थाना आजाद चौक, डी.डी.नगर एवं सरस्वती नगर से आर्म्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट एवं आबकारी एक्ट के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।

गिरफ्तार आरोपी -
जे.भास्कर राव पिता जे.सम्पत राव उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी नगर शीतला मंदिर के पास थाना डी.डी. नगर रायपुर।



कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र साहू थाना प्रभारी सरस्वती नगर, एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, सउनि. प्रेमराज बारिक, प्र.आर. विजय पटेल, दीपक बघेल, आर. अभिषेक सिंह तथा थाना सरस्वती नगर से उपनिरीक्षक तुलसी राम भारद्वाज, आर. बच्चन सिंह पावले एवं सरजू राम नरेटी की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
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