महासमुंद / अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों के लिए ‘‘हॉस्पिटैलिटी (गेस्ट शिप) एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण‘‘ योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिये हॉस्पिटैलिटी (गेस्ट शिप) एवं होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले प्रदेश के युवक/युवतियों से 12 जुलाई 2024 शाम 05ः00 बजे तक पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्तें विभाग की वेबसाइटhttps://tribal.cg.gov.in/पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण अंतर्गत कुल 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य परिवर्तनशील होगा। यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम व नौकरी/व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण आवासीय है। प्रशिक्षण में छात्रावास एवं मेस की सुविधा भी निःशुल्क होगी। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा जॉब प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षण से संबंधित जॉब भी उपलब्ध करायी जाएगी।