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उग्र हिंसा के बाद  शहर में धारा-144 लागू, 16 जून तक रैली, जुलूस पूरी तरह से रहेगी प्रतिबंधित 

बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में आग लगा दी। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर में खड़े कई वाहनों को भी फूंक दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। इस झड़प में कई लोगों को गंभीर चोंटें आई हैं।

 अब इस उग्र हिंसा के बाद  शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्टर केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर का यह आदेश 16 जून तक लागू रहेगी। इस दौरान बलौदाबाजार में रैली, जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

इस दिन लागू रहेगा आदेश

जिला मुख्यालय में धारा 144 लागू होने का यह आदेश 16 जून तक रहेगा। इस समयावधि में कई चीजें प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि यह संकटकालीन स्थिति एकाएक निर्मित हुई है। इस पर किसी भी पक्ष को सुनवाई के लिए समय देना संभव नहीं है।

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