आरोपी द्वारा चोरी गये रकम 1580/ रूपये जप्त कर,धारा 331 (2),305 BNS.के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध
सक्षिप्त विवरण-: दिनांक 04.09.2024 को प्रार्थी चन्द्रभान सिंह ठाकुर पित्ता स्व० बिहारी सिंह ठाकुर उम्र 59 वर्ष साकिन राजिव लोचन मंदिर राजिम के पास थाना राजिम के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह कुलेश्वर महादेव मंदिर नवागांव एवं राजिव लोचन मंदिर राजिम के मंदिर ट्रस्ट मे सर्वराकार के पद पर हैं जो दिनांक 04.09.24 को सुबह कलेश्वर मंदिर के पुजारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर के साथ सुबह 05.00 बजे कुलेश्वर मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचा था तभी देखा कि मंदिर के चैनल गेट के नीचे का हिस्सा फैला हुआ है शंका होने पर ताला खोलकर अंदर देखा तो मंदिर की दानपेटी नहीं थी कोई अज्ञात व्याक्ति चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर पुलिस चौकी करेलीबडी में अप० क्र. 277/24 धारा 331 (2),305 BNS के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
जिस पर चौकी करेली बड़ी द्वारा अज्ञात आरोपी के पतासाजी के लिए तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर के माध्यम से दिनांक 06.09.24 को आरोपी शिवकुमार कुर्रे को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया आरोपी द्वारा गवाहों के समक्ष कथन लिया गया एवं आरोपी के निशानदेही पर उसके घर से चोरी गये रकम जुमला 1580/ रूपये बरामद कर जप्त कर आरोपी शिवकुमार कुर्रे पिता मुकेश कुर्रे उम्र 20 वर्ष साकिन चंदना को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम* शिवकुमार कुर्रे पिता मुकेश कुर्रे उम्र 20 वर्ष साकिन चंदना चौकी करेलीबड़ी थाना मगरलोड जिला धमतरी(छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी करेली बड़ी उनि.अजय सिंह
प्रआर. हेमंत उईके,आर.इंद्र कुमार ध्रुव,विश्वजीत वर्मा,रितेश कुमार,खोमेश्वर वैष्णव का विशेष योगदान रहा।।