Raipur || प्रार्थी चुलेश कुमार साहू ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शक्ति नगर में रहता है तथा पढ़ाई करता है। दिनांक 21.09.2024 को प्रार्थी अपनी वाहन से अपने घर जा रहा था, कि मोहल्ले में उसी समय पीयूष दीप नशे की हालत में मोहल्ले वासियो से लडाई-झगडा विवाद कर उलझ रहा था, जो प्रार्थी को देखकर उसके पास आकर जबरन उससे उलझते हुए तेरे पिता को समझा देना ज्यादा उचकता है कहते हुये प्रार्थी को अश्लील गाली देने लगा। प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना करने पर पीयूष दीप बोला कि तू मुझे जानता नहीं है, मेरे से उलझेगा तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा कहकर अपने पास रखंे चाकू से प्रार्थी पर वार करने लगा, तो प्रार्थी बचाव करने लगा उसी समय पीयूष दीप का एक अन्य साथी आकर उसका सहयोग करते हुए प्रार्थी को पकड़ने लगा जिससे मौका पाकर पीयूष दीप प्रार्थी के पीठ में बायीं ओर वार कर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 403/24 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 118 बी.एन.एस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।